केन्द्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले एक महीने यानी 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी पास की इजाजत नहीं होगी।
राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
रात 9 से सुबह 5 तक घूमने-फिरने पर प्रतिबंध
इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।
तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन 4.0 (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)
* 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।
* दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा
* तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
* 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।
* दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा
* तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (28 मई) को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने पर उनके विचार-विमर्श किया था। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति से महज तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की।



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