नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 25 लाख का मुआवजा देने की मियाद 60 दिन बढा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सुनवाइ करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली के तीस हजारी हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था. मुआवजे में से 10 लाख रुपये पीड़िता और 15 लाख रुपये अभियोजन पक्ष को मिलेंगे।
जानिए क्या था यह पूरा मामला​?
वर्ष 2017 में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ नाबालिग युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ. जांच में बता चला था कि लड़की नाबालिग थी0. इसके बाद विधायक सेंगर के खिलाफ पॉक्सो के तहत भी मुकदमा चला. कुलदीप सिंह सेंगर विभिन्न दलों में रहते हुए चार बार विधायक बने. इस दौरान वह बसपा, सपा और भाजपा में रहे. अपने क्षेत्र से लगातार जीत के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की छवि एक बाहुबली नेता की हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
13 अप्रैल, 2018 को गैंगरेप केस में सेंगर को सीबीआई ने लखनऊ से गिरफ्तार किया. उसके बाद उन्हें उन्नाव और फिर सीतापुर जेल में रखा गया. इस बीच अगस्त, 2019 में गैंगरेप पीड़िता और उसके परिजनों के साथ सड़क हादसा हुआ. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और कुलदीप सेंगर के खिलाफ दायर केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर कराने का आदेश दिया. दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर पर मुकदमा चला. कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई
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