सोमनाथ सोनकर
बस्ती
बस्ती । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन किया गया जिसमें नागरिकों से अपील है किः-
(1) सभी नागरिक इस अवधि में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अपने-अपने घरों में रखेंगे तथा नागरिकगण Social Distancing गाइड लाइन का पालन करेंगे । केवल अत्यावश्यक एवं मूलभूत जरूरतों/सेवाओं हेतु ही बाहर निकलेंगे ।
(2) लाकडाउन के दौरान दो अथवा दो व्यक्तियों से अधिक किसी भी स्थान, जैसे सार्वजनिक स्थलों, चैराहों व आवासीय घरों के आस-पास एकत्र नहीं होगें । यदि ऐसा करते हुये कोई व्यक्ति पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
(3) लाकडाउन के दौरान जनपद की सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालायें, गोदाम आदि बन्द रहेंगे ।
(4) आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों सहित निम्नलिखित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को उपरोक्त प्रतिबन्ध से बाहर रखा जायेगाः-
(A) अपवादस्वरूप अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, टर्मिनलों, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक के सभी प्रकार के परिवहन को छूट रहेगी ।
(B) कानून और व्यवस्था, न्याय और सुधार सेवायें ।
(C) स्वास्थ्य सेवायें ।
(D) पुलिस, सशस्त्र बल और अर्द्ध सैन्य बल ।
(E) बिजली, पानी से सम्बन्धित कार्यालय एवं बिलिंग सेंटर 5 (5) अग्नि, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवायें।
(F) दवा की दुकान, किराने का सामान, होम डिलीवरी का ई-कामर्स ।
(G) दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति ।
(H) ताजे फल एवं सब्जियों


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