केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन पार्ट टू को लेकर नई गाइलाइंस जारी कर दी है। नए गाइडलाइंस के अनुसार अब घर से निकलने पर फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा।कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 14 अप्रैल से 3 मई 2020 कर दिया था।
लॉकडाउन पार्ट टू की गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है।
सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल लॉकडाउन की अवधि में जनता के लिए नहीं खुलेंगे।सभी तरह के प्रार्थना सभाओं में पर रोक है हालांकि अंतिम संस्कार के मामले में 20 या उससे कम लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
इसके अलावा लोगों को पैसे की दिक्कत ना हो, इसके लिए एटीएम की शाखाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है।
20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन उद्योगों को अनुमति दी जाएगी, उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अपने परिसरों के भीतर या आसपास की इमारतों में कामगारों के रहने की व्यवस्था करनी होगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine.
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भारत में केसों की संख्या 11 हजार पार
देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 377 हो गई जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 11,439 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 9756 लोग संक्रमित हैं, 1305 लोगों का उपचार हो चुका है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। संक्रमण के इन मामलों में 72 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
लॉकडाउन में होगी और कड़ाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पाट में नहीं होंगे, और जिनके हॉटस्पाट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है



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