लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज बताया ,हंदवाड़ा में शहीदों को मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है और श्रद्धांजलि दी है। शहीद आशुतोष शर्मा जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनके परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता और एक नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है

उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 3 के संबंध में और उद्योगों के संचालन के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन को लगभग पूरी तरह से लागू किया जा रहा है

विमान सेवा बन्द रहेगी ,केवल आपातकाल में एयर एम्बुलेंस की सेवा रहेगी,यात्री रेल सेवा बंद रहेगी,सिर्फ विशेष रेल जो केंद्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों और दूसरे लोगों के लिए चलाई गई हैं सिर्फ वही चालू रहेंगी।
मेट्रो बन्द रहेगी।सभी स्कूल , कॉलेज बंद रहेंगे

सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ही अनुमति होगी

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है

लॉकडाउन 3.0 में प्रदेश में रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर शराब की दुकानें नौ घंटा तक खुलेंगी। रेड जोन के कंटेन्मेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की अनुमति होगी।

गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बन्द रहेगा।

कंटेन्मेंट जोन में क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे।रेड , ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्लिनिक खोले जा सकेंगे।
रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतर्जनपदीय बस परिवहन की मनाही होगी। बाकी जोन में चल सकेंगी। रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो और दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।
शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान के लिए विशेष परिवहन की सुविधा प्रतिस्थान को देनी होगी। इन वाहनों में क्षमता से आधे यात्री ही सवार हो सकेंगे।
शहरी क्षेत्र में उन साइटों पर निर्माण हो सकेगा, जहां निर्माण साईट पर ही मजदूर रहते हों और उन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत न पड़े।
ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण की अनुमति होगी।
ऑरेंज जोन में कंटेन्मेंट जोन के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। टैक्सी कैब में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जि़ले की सीमा के भीतर चल सकेंगी। इन वाहनों की अनुमति है, उनका अंतर्जनपदीय परिवहन हो सकेगा।
ग्रीन जोन में रेल परिवहन, अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार, सभागार, असेम्बली हॉल, सभी राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक न अन्य सामूहिक गतिविधियां, धर्मिक जुलूस, धर्म स्थल जन सामान्य बन्द रहेंगे। यह नियम सभी जोन में लागू होगा।
बसों का संचालन 50 फ़ीसदी सीटों की क्षमता के हिसाब से हो सकेगा। बसों और टैक्सियों को सिर्फ जिले के भीतर ही चलने की अनुमति होगी
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