रिपोर्ट : सोमनाथ सोनकर

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे एवं खान-पान की छोटी-छोटी दुकाने और कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर की इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की भी दुकाने प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोलने का दिए आदेश
बस्ती  15 मई 2020।जनपद बस्ती के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबे एवं खान-पान की छोटी-छोटी दुकाने प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोले जाने का आदेश दिये है। जिलाधिकारी ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्राॅनिक की दुकाने भी प्रातः 07.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान किये है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है।कि कन्टेनमेन्ट जोन के ढावे और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्राॅनिक की दुकानें नही खुलेंगी।जिलाधिकारी ने कहा है। कि इस दौरान कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी प्रोटोकाल एंव सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान रेस्टोरेन्ट एवं होटल पूरी तरह बन्द रहेंगे।
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