लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गाइड लाइन जारी कर दी है, जिसके तहत बाज़ार खुलेंगे, पर कुछ शर्तो के साथ। रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह बंदी रहेगी। एक दिन एक तरह के और दूसरे दिन दूसरे तरह के बाज़ार खोले जायेंगे। यानि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज देर रात में लॉकडाउन-4 की नई गाइड लाईन जारी कर दी है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी है। हालांकि हॉटस्पाट क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार देर रात ये गाइड लाइन जारी हुई है इसलिए मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. मंगलवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई इन नई गाइडलाईन पर फैसला लेंगी और बुधवार से ही जनपद में नये आदेश लागू होंगे।
प्रदेश में औद्योगिक गतिविधि भी शुरू हो गयी है, जिसमें अब रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी हो सकेगी, रेहड़ी-पटरी वाले भी मास्क के साथ सामान बेच सकेंगे। हॉटस्पॉट में प्रतिबन्ध जारी रहेगा। मिठाई की दुकानें भी खोलने की मंजूरी मिलेगीलेकिन वे दुकान पर बैठाकर नहीं खिला सकेंगे , सोशल डिस्टेंस के साथ दुकाने खुलेंगी। इसके अलावा नॉएडा-गाजिय़ाबाद में सीमा भी खोली जायेगी।
लॉकडाउन-4 में केंद्र के ही ज़्यादातर निर्णय लागू रहेंगे। नई गाइड लाईन के अनुसार जूते-चप्पल जैसी दुकानें खुलेंगी, पर जिलाधिकारी हर जिले में फैसला करेंगे। इसके अलावा अन्तर्राज्यीय बस के बारे में बाद में निर्णय होगा। सुबह 8 से शाम 6 तक सब्जी की दुकान खुलेंगी। स्कूल, विमान सेवा, मेट्रो, सत्कार सेवा बंद रहेंगी। सिनेमा, जिम, माल, शोपिंग माल, पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा पांच जोन पर भी स्वास्थ्य विभाग निर्णय करेगा। लॉकडाउन-4 में कोई साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा। इस दौरान बारातघर खुलेंगे, लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। इसी प्रकार चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो लोगों की मंजूरी दी गई है, यदि परिवार है तो दो बच्चों को भी छूट रहेगी।
नई गाइडलाईन में प्रिंटिंग प्रेस व ड्राईक्लीनियर्स आदि की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट आदि में केवल हॉम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जायेगा। दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिग का पालन भी करना होगा। आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करने की अनिवार्यता कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए की ग

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